बड़ा झटका: RBI में हर कोई नहीं जमा करा पाएंगा पुराने नोट, सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगी इजाजत
News24 29 Dec. 2016
नई दिल्ली 29 दिसंबर: 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को लेकर सरकार की तरफ से जारी हुए अध्यादेश के अनुसार, 31 दिसंबर के बाद बाद हर कोई रिजर्व बैंक में जाकर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा।
सरकार ने अध्यादेश में साफ किया है कि सिर्फ वहीं लोग 31 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक में जाकर पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं तो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहा हो। इसी के साथ ऐसे लोगों को रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगा और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे। हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा।
नोटबंदी के जुड़े अध्यादेश से जुड़ी खास बातें...
- 31 दिसम्बर के बाद हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा
- वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी
- सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगा और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे
- हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा
- 31 दिसम्बर से या उसके बाद आम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट अपने पास रख सकेंगे
- 31 दिसम्बर के बाद शोध करने वालों को 25 पुराने नोट रखने की इजाजत होगी
- तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा
News24 29 Dec. 2016
नई दिल्ली 29 दिसंबर: 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को लेकर सरकार की तरफ से जारी हुए अध्यादेश के अनुसार, 31 दिसंबर के बाद बाद हर कोई रिजर्व बैंक में जाकर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा।
सरकार ने अध्यादेश में साफ किया है कि सिर्फ वहीं लोग 31 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक में जाकर पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करा सकते हैं तो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहा हो। इसी के साथ ऐसे लोगों को रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगा और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे। हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा।
नोटबंदी के जुड़े अध्यादेश से जुड़ी खास बातें...
- 31 दिसम्बर के बाद हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा
- वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी
- सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगा और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे
- हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा
- 31 दिसम्बर से या उसके बाद आम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट अपने पास रख सकेंगे
- 31 दिसम्बर के बाद शोध करने वालों को 25 पुराने नोट रखने की इजाजत होगी
- तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा