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क्या आप घर बैठे अपना इलेक्शन कार्ड नया निकालना चाहते हे? कैसे निकाल पाएंगे जाने सम्पूर्ण प्रोसेस यहासे

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क्या आप घर बैठे अपना इलेक्शन कार्ड नया निकालना चाहते हे? कैसे निकाल पाएंगे जाने सम्पूर्ण प्रोसेस यहासे


जैसे कि सब जानते हैं कि विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ गया है। एेसे में वोट डालना भारतीय नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। लेकिन हम यह कर्तव्य बिना वोटर कार्ड के नहीं निभा सकते। वोटर कार्ड आपकी पहचान है। भारत का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के पास वोटर कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जिन लोगों के पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उन लोगों को घबराने की जरुरत नहीं। आप घर बैठे हीलैपटॉप या समार्टफोन से अपना कलर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

चुनाव आयोग की बेबसाइट पर करें रजिस्‍ट्रेशन
वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास पर्सनल ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिससे चुनाव आयोग को आप से संपर्क करने में आसानी होगी। कभी भी ऑफिस की मेल आईडी आप ना दें। सबसे पहले आप को चुनाव आयोग की बेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाना होगा। यहां न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा।
ऑप्‍शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसपर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। वोटरआईडी कार्ड बहुत ही महत्‍वपूर्ण होता है। इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानाकरी देने पर चुनाव आयोग आप को जेल भी भेज सकता है। इसमें आप को कलर पार्सपोर्ट साइज फोटो जो व्‍हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी।
फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन बाद तक आप अपनी डिटेल्‍स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड एप्‍लीकेशन का स्‍टेटस भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्‍त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर बीएलओ आपके घर पर आएगा। जिन डॉक्‍यूमेंट्स को आप ने अपलोड किया है उनको चेक करेगा। इन डाक्‍यूमेंट्स की हार्ड कापी को वेरीफाई करने के लिए लेजाएगा। इसके बाद एक महीने के अंदर पोस्‍ट द्वारा आपके घर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा।
वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग अलग डॉक्‍यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन पानी बिजली गैस का बिल, इनकम टैक्‍स का फार्म 16 आदि में से किन्‍हीं दो डॉक्‍यूमेंट्स की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

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